बीएनपी न्यूज डेस्क। ITR Filing इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है। किसी भी जुर्माने से बचने के लिए आयकरदाताओं को समय सीमा समाप्त होने से पहले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर देना चाहिए। जिन व्यक्तियों और वेतनभोगी कर्मचारियों के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट करना पड़ता है, उनके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर है। आपको अंतिम तारीख से पहले ही आईटी रिटर्न दाखिल करना चाहिए, जिसके कई फायदे मिलते हैं।
पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती है
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार 10,000 रुपये का जुर्माना के साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर पर ब्याज भी लग सकता है।
कानूनी कार्रवाई से बचें
देरी या चूक के मामले में, आयकर विभाग एक नोटिस भेज सकता है और आपकी कानूनी परेशानियों को बढ़ा सकता है। यदि I-T विभाग नोटिस के जवाब से असंतुष्ट रहता है और उचित आधार पाता है, तो कानूनी मामला भी चल सकता है।
आसानी से मिलता है लोन
आयकर रिटर्न दाखिल करने में एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड होने से लोन प्रदाता से लोन स्वीकृत कराना आसान हो जाता है. लोन के आवेदन के मामले में, बैंकों को उधारकर्ताओं को अपनी आय के प्रमाण के रूप में आईटीआर विवरण की एक प्रति प्रदान करना पड़ता है।
किसी भी औपचारिक लोन स्वीकृति के लिए आयकर रिटर्न एक अनिवार्य दस्तावेज है। जो व्यक्ति टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, उन्हें संस्थागत उधारदाताओं से स्वीकृत लोन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
कैरी फॉरवर्ड लॉस
आयकर के नियम तय तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने के मामले में नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित करने की अनुमति देते हैं। यह करदाताओं को भविष्य की आय की अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति देता है।
जल्दी से मिल जाता है वीजा
अधिकांश दूतावासों को वीजा के लिए आवेदन करते समय व्यक्तियों को अपना आईटीआर हिस्ट्री जमा करने की आवश्यकता होती है। टैक्स फाइलिंग का साफ-सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड होने से वीजा आवेदन की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
एसेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तय तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में इनकम ग्रुप में आने वाले व्यक्ति को अपना आईटीआर समय सीमा से पहले फाइल करने की सलाह दी जाती है। बता दें कि यह उन लोगों के लिए भी जरूरी है, जिनकी सालाना आय ₹2.50 लाख से कम है। कम इनकम वाले व्यक्ति को ऑटोमोटेटेड इनकम टैक्स नोटिस से बचने में मदद करेगा।
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